Haryana Vivha Sagun Yojana: हरियाणा सरकार ने बेटियों को दिया बड़ा तोहफा! अब मिलेंगे इतने हजार रुपए 

Haryana Vivha Sagun Yojana:  मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की बेटियों एवं दिव्यांगजन की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना और बेटियों के विवाह में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

नीचे योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का वर्गवार विवरण दिया गया है (सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार):

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि

पात्रता श्रेणी सहायता राशि (₹) विवरण
1. अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों की बेटियाँ ₹71,000 विवाह पर वित्तीय सहायता
2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की बेटियाँ ₹51,000 बेटी के विवाह हेतु सहायता
3. विधवा / परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला की बेटी ₹41,000 विवाह में सहायता हेतु अनुदान
4. सामान्य वर्ग (EWS) की बेटियाँ जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है ₹31,000 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए
5. दिव्यांगजन (लड़का या लड़की) का विवाह ₹31,000 विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयोग

मुख्य पात्रता शर्तें

  1. बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  2. आवेदन विवाह से पहले या विवाह के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
  3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (EWS वर्ग के लिए)।
  4. आवेदन के साथ विवाह प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
  5. सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदन सरकारी पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से भी सहायता ली जा सकती है।

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